राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 16. 09.2005 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में,
2.
कार्मिक व प्रशिक्षिण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत एवम् पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना कृप्या सं.
3.
कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 4 (1) के अन्तर्गत पं.बंगाल हेतु कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय समिति का पुर्न गठन करने हेतु राजपत्रित अधिसूचना पे्रषित करने के संबंध में /
4.
दिनांक 16. 09.2005 की उपर्युक्त राजपत्रित अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार, अधिनियम की उपधारा 7 के अंतर्गत सूचना उपलब्घ कराने के लिए अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी ।
5.
(बी) द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के आवेदन पत्र के साथ लेखा अधिकारी के नाम में आहरित, उस स्थानीय कार्यालय में देय जहां आवेदन प्रस्तुत किया गया है, निर्धारित आवेदन फीस संलग्न होनी चाहिए ।